NIA Raid in Bihar: सोशल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने का आतंकी साजिश का मामला प्रकाश में आया है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) हमलों की साजिश रचने के मामले में मंगलवार को देशभर में बड़ी कार्रवाई की है. इस कड़ी में बिहार बॉर्डर के जिले समेत 8 राज्यों के 16 ठिकानों पर NIA ने छापेमारी अभियान चलाया है. आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र और दिल्ली में भी छापेमारी चली.
डिजिटल डिवाइस और नकदी बरामद
मिली जानकारी के अनुसार NIA ने आंध्र प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर एक साथ तलाशी की योजना बनाई. जिसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तमिलनाडू, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र और दिल्ली में यह छापेमारी की गई. इस तलाशी अभियान के दौरान कई डिजिटल उपकरण, दस्तावेज, नकदी और आपत्तिजनक सामान भी जब्त किए गए हैं. इस अभियान को भारत में आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में NIA द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
पहले ही पकड़ाया था मास्टरमाइंड आरिफ हुसैन
NIA से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरिफ हुसैन उर्फ ताति अबू तालिब को 27 अगस्त 2025 को उस समय पकड़ा गया था, जब वह सऊदी अरब के रियाद भागने की कोशिश कर रहा था. जांच में पता चला कि उसने अपने सह आरोपियों के साथ मिलकर नेपाल बॉर्डर के रास्ते हथियारों की आपूर्ति की व्यवस्था करने की साजिश रची थी.
सोशल मीडिया पर युवाओं को भड़काने की साजिश
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) इसी वर्ष जुलाई 2025 से इस मामले की जांच कर रही थी. इसे विजयनगरम पुलिस ने एक अन्य आरोपी सिराज उर रहमान की गिरफ्तारी के बाद दर्ज किया था. पुलिस ने सिराज को तब गिरफ्तार किया था, जब उसके पास से ऐसे खतरनाक रासायनिक पदार्थ पाए गए थे, जिनका इस्तेमाल IED बनाने में होने का संदेह था.
युद्ध छेड़ने की साजिश का खुलासा
उसके बाद पूछताछ के दौरान सिराज ने भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश का खुलासा किया. इसके बाद एक अन्य आरोपी सैयद समीर की भी गिरफ्तारी की गई. NIA की जांच में यह जानकारी सामने आई कि सिराज और समीर दोनों इंस्टाग्राम, फेसबूक, टेलीग्राम, सिग्नल और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवाओं को भड़काने में सक्रिय रूप से शामिल हैं.
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कई धाराओं के तहत जांच जारी
बता दें कि इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 विस्फोटक पदार्थ ACT 1908 और UA(P) ACT की विभिन्न धाराओं के तहत जांच जारी है.
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