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नये विधेयक को मंत्रिमंडल से मिल चुकी है मंजूरी

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असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को बताया था कि राज्य मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए दोषियों को 7 साल तक के कठोर कारावास की सजा हो सकती है. हालांकि, छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों के लिए कुछ अपवाद हो सकते हैं.

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पीड़ित महिलाओं को मुआवजा दिलाने के लिए कोष

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सीएम सरमा ने बताया था कि सरकार बहुविवाह पीड़ित महिलाओं को मुआवजा देने के लिए एक नया कोष भी बनाएगी ताकि उन्हें अपना जीवन जारी रखने में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े.

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एक से ज्यादा शादी की तो सीधे जाएंगे 7 साल के लिए जेल, असम सरकार लाने जा रही नया बिल

Prabhat Khabar
19 Nov, 2025
एक से ज्यादा शादी की तो सीधे जाएंगे 7 साल के लिए जेल, असम सरकार लाने जा रही नया बिल

Assam Anti Polygamy Bill: असम की हिमंत बिस्वा सरमा सरकार एक नया बिल लाने जा रही है, जिसमें एक से अधिक शादी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सीएम ने न्यूज एजेंसी एएनआई के साथ बातचीत में कहा- एक से अधिक शादी करने वालों को 7 साल की जेल की सजा होगी.

Assam Anti Polygamy Bill: नये बिल पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, “25 नवंबर को हम असम विधानसभा में बहुविवाह विरोधी विधेयक (Anti-Polygamy Bill) पेश करेंगे. अगर कोई एक से ज्यादा शादियां करता है, तो उसे 7 साल की जेल की सजा होगी.” ‘लव जिहाद’ पर उन्होंने कहा, “इस पर भी विधेयक लाने की प्रक्रिया चल रही है.”

नये विधेयक को मंत्रिमंडल से मिल चुकी है मंजूरी

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को बताया था कि राज्य मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए दोषियों को 7 साल तक के कठोर कारावास की सजा हो सकती है. हालांकि, छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों के लिए कुछ अपवाद हो सकते हैं.

पीड़ित महिलाओं को मुआवजा दिलाने के लिए कोष

सीएम सरमा ने बताया था कि सरकार बहुविवाह पीड़ित महिलाओं को मुआवजा देने के लिए एक नया कोष भी बनाएगी ताकि उन्हें अपना जीवन जारी रखने में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े.

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