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10 से अधिक कर्मी वाले में संस्थानों में आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य

Prabhat Khabar
20 Dec, 2025
10 से अधिक कर्मी वाले में  संस्थानों में आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य

महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध व प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (पॉश एक्ट) से संबंधित एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया

पॉलिटेक्निक कॉलेज लखीसराय में पॉश एक्ट को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

पॉश एक्ट कार्यस्थल पर सुरक्षित व सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

लखीसराय. महिला व बाल विकास निगम के तत्वावधान में शनिवार को पॉलिटेक्निक कॉलेज लखीसराय परिसर में महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध व प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (पॉश एक्ट) से संबंधित एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. राजेश कुमार रंजन ने की. कार्यक्रम का संचालन महिला व बाल विकास निगम की प्रतिनिधि नुरुश सबा ने किया. उन्होंने कहा कि पॉश एक्ट के प्रति जागरूकता कार्यस्थल पर सुरक्षित व सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. कार्यक्रम में सखी वन स्टॉप सेंटर की केंद्र प्रशासक पूनम कुमारी ने पॉश एक्ट के प्रावधानों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी. उन्होंने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ऐसे सभी संस्थान, जहां 10 या उससे अधिक कर्मी कार्यरत हों, वहां आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य है. समिति कम से कम चार सदस्यों की होगी, जिसमें 50 प्रतिशत महिला सदस्य होना आवश्यक है. समिति की अध्यक्ष महिला होंगी तथा एक बाहरी सदस्य का होना भी अनिवार्य है, जो सामाजिक कार्यकर्ता अथवा कानून से संबंधित जानकारी रखने वाले व्यक्ति हो सकते हैं. उन्होंने यह भी बताया कि आंतरिक समिति निष्पक्ष, गोपनीय व समयबद्ध तरीके से शिकायतों के निपटारे के लिए उत्तरदायी होती है. हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन के जिला मिशन समन्वयक प्रशांत कुमार ने शी-बॉक्स पोर्टल के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि शी-बॉक्स एक ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल है, जिसके माध्यम से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायत दर्ज की जा सकती है व उसकी स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक भी किया जा सकता है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सभी संस्थानों का शी-बॉक्स पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है. गठित आंतरिक शिकायत समिति का विवरण भी पोर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक है. कार्यक्रम के दौरान बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत उपस्थित सभी लोगों को सामूहिक रूप से शपथ दिलायी गयी. इस अवसर पर बाल विवाह मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय सहयोग करने की अपील भी की गयी. कार्यक्रम में लैंगिक विशेषज्ञ श्रीमती किस्मत कुमारी सहित पॉलिटेक्निक कॉलेज के दर्जनों शिक्षक एवं कर्मी उपस्थित रहे.

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