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Jharkhand High Court: राहुल गांधी की गिरफ्तारी पर रोक, 6 अगस्त को विशेष अदालत में हाजिर होने का आदेश

Prabhat Khabar
10 Jun, 2025
Jharkhand High Court: राहुल गांधी की गिरफ्तारी पर रोक, 6 अगस्त को विशेष अदालत में हाजिर होने का आदेश

Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही उन्हें 6 अगस्त को विशेष अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है. इस निर्देश के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी. जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने गैर जमानतीय वारंट को चुनौती देनेवाली राहुल गांधी की क्रिमिनल क्वैसिंग याचिका पर सुनवाई की.

Jharkhand High Court: रांची, राणा प्रताप-झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने गैर जमानतीय वारंट को चुनौती देनेवाली राहुल गांधी की क्रिमिनल क्वैसिंग याचिका पर सुनवाई की. अदालत ने राहुल गांधी के अधिवक्ता का पक्ष सुनने के बाद वारंट पर रोक लगा दी है. अदालत ने कहा कि प्रार्थी 6 अगस्त को विशेष अदालत में उपस्थित होंगे. इसे देखते हुए तब तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाती है. यह निर्देश देने के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी.

राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा


झारखंड हाईकोर्ट ने छह अगस्त को चाईबासा के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. यह मामला वर्ष 2018 का है. 28 मार्च 2018 को कांग्रेस के एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने बीजेपी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी. इसके खिलाफ बीजेपी नेता प्रताप कटियार ने मानहानि का मुकदमा किया था.

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राहुल गांधी ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा


चाईबासा सीजेएम कोर्ट में 9 जुलाई 2018 को मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था. सुनवाई के बाद चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी को 26 जून 2025 को पेश होने का आदेश दिया था. इसके खिलाफ राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उनके वकील की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. इसमें कहा गया था कि चाईबासा कोर्ट ने उनकी व्यक्तिगत पेशी से छूट की अर्जी पर विचार नहीं किया और गैरजमानती वारंट जारी कर दिया.

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