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बिहार में डीएल टेस्ट पास करने के 24 घंटे में ही मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस, परिवहन मंत्री ने जारी किया आदेश

17/12/2025
बिहार में डीएल टेस्ट पास करने के 24 घंटे में ही मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस, परिवहन मंत्री ने जारी किया आदेश
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बिहार में अब ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) प्राप्त करने की प्रक्रिया और भी तेज तथा सुविधाजनक होने वाली है. दरअसल, सरकार के एक आदेश के बाद डीएल टेस्ट पास करने वाले योग्य आवेदकों को मात्र 24 घंटे के अंदर चिप-रहित लैमिनेटेड ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा.

बिहार में अब ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) प्राप्त करने की प्रक्रिया और भी तेज तथा सुविधाजनक होने वाली है. परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए निर्देश जारी किया है कि डीएल टेस्ट पास करने वाले योग्य आवेदकों को मात्र 24 घंटे के अंदर चिप-रहित लैमिनेटेड ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा. इससे लोगों को लंबे इंतजार से मुक्ति मिलेगी और असुविधा दूर करने का प्रयास किया गया है.

लापरवाही बरतने पर होगी सख्त कार्रवाई: मंत्री

परिवहन एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने विभाग के कामकाज की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि संबंधित एजेंसी डीएल जारी करने में एक सप्ताह से 10 दिन तक का समय लगा रही थी, जिससे आवेदकों को काफी परेशानी हो रही थी. उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था जनता की सुविधा के लिए है और इसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. चयनित एजेंसी को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी जिलों में चिप-रहित लैमिनेटेड डीएल और वाहन रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (आरसी) की प्रिंटिंग में तेजी लाई जाए. साथ ही हर जिले में कम से कम 90 दिनों की कार्ड प्रिंटिंग सामग्री हमेशा उपलब्ध रखी जाए. यदि एजेंसी इसमें लापरवाही बरतेगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश विभागीय अधिकारी को दिया गया है.

सबसे अधिक डीएल आवेदनकर्ता मुजफ्फरपुर जिले से

राज्य में डीएल के लिए प्रतिमाह 55 हजार से अधिक आवेदन जिला परिवहन कार्यालय (डीटीओ) को प्राप्त हो रहें हैं. आधिकारिक जानकारी के अनुसार, 16 दिसंबर को कुल 1,840 आॅनलाइन आवेदन मिले हैं. इनमें सबसे अधिक 234 आवेदन मुजफ्फरपुर जिले से आए हैं. इसके बाद 163 पटना, 88 गोपालगंज, 87-87 समस्तीपुर व भागलपुर जिले से डीएल आवेदन विभाग को मिले हैं. परिवहन मंत्री ने सभी जिलों को डीएल निर्गत करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए डीटीओ को जरूरी निर्देश जारी किया है.

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इस तरह बनवा सकते लाइसेंस

बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी है, जो परिवहन मंत्रालय की सारथी पोर्टल sarathi.parivahan.gov.in के माध्यम से होती है.

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Prashant Tiwari

लेखक के बारे में

Prashant Tiwari

Contributor

प्रशांत तिवारी डिजिटल माध्यम में पिछले 3 सालों से पत्रकारिता में एक्टिव हैं. करियर की शुरुआत पंजाब केसरी से करके राजस्थान पत्रिका होते हुए फिलहाल प्रभात खबर डिजिटल के बिहार टीम तक पहुंचे हैं, देश और राज्य की राजनीति में गहरी दिलचस्पी रखते हैं. साथ ही अभी पत्रकारिता की बारीकियों को सीखने में जुटे हुए हैं. और पढ़ें

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