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ITR फाइल करने का आसान तरीका

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कई लोग ITR फाइलिंग को जटिल मानते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया कुछ सरल स्टेप्स के जरिए पूरी की जा सकती है.

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समय पर ITR न भरने के परिणाम

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यदि 16 सितंबर के बाद रिटर्न दाखिल किया जाता है तो आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत जुर्माना लगेगा.

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यदि किसी करदाता पर टैक्स बकाया है और उसने समय पर ITR दाखिल नहीं किया, तो आयकर अधिनियम की धारा 234A के तहत उस पर बकाया टैक्स पर प्रति माह 1% साधारण ब्याज लगाया जाएगा. इसकी गणना निर्धारित तिथि (16 सितंबर 2025) से लेकर वास्तविक फाइलिंग डेट तक होगी.

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बस एक दिन और बाबू भइया, फिर ITR न भरने पर लगेगी भारी पेनाल्टी

Prabhat Khabar
16 Sep, 2025
बस एक दिन और बाबू भइया, फिर ITR न भरने पर लगेगी भारी पेनाल्टी

ITR Filing Last Date: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि अब 16 सितम्बर 2025 तय की गई है. इस तारीख के बाद रिटर्न न भरने पर करदाताओं को 5 हजार रुपये तक का जुर्माना और बकाया टैक्स पर हर महीने 1 प्रतिशत ब्याज देना होगा.

ITR Filing Last Date : वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि अब 16 सितंबर 2025 तय की गई है. यानी यदि इस दिन तक रिटर्न दाखिल नहीं किया गया तो करदाताओं को पेनाल्टी का सामना करना पड़ सकता है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने साफ कर दिया है कि 16 सितंबर के बाद कोई नई मोहलत नहीं मिलेगी. इससे पहले 27 मई को फिर 15 सितंबर तक ही फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाई गई थी.

ITR फाइल करने का आसान तरीका

कई लोग ITR फाइलिंग को जटिल मानते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया कुछ सरल स्टेप्स के जरिए पूरी की जा सकती है.

  • सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं और PAN नंबर से लॉगिन करें.
  • ITR Filing सेक्शन चुनें और संबंधित वित्त वर्ष (Assessment Year) को सेलेक्ट करें.
  • इसके बाद अपने स्टेटस (Individual, HUF, Company आदि) को सेलेक्ट करें.
  • अपनी आय के अनुसार उपयुक्त ITR फॉर्म चुनें.
  • फॉर्म में दर्ज सभी जानकारियों की पुष्टि करें.
  • यदि कोई टैक्स बकाया है तो भुगतान करें और फॉर्म सबमिट कर दें.
  • अंत में रिटर्न को ई-वेरिफाई करना न भूलें.

समय पर ITR न भरने के परिणाम

यदि 16 सितंबर के बाद रिटर्न दाखिल किया जाता है तो आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत जुर्माना लगेगा.

  • जिनकी वार्षिक आय ₹5 लाख से अधिक है उन्हें ₹5,000 का पेनाल्टी देनी होगी.
  • जिनकी आय ₹5 लाख से कम है उन्हें ₹1,000 का जुर्माना भरना होगा.
  • लेट या संशोधित (Revised) रिटर्न 31 दिसंबर 2025 तक दाखिल किए जा सकते हैं, जबकि अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2030 है.

यदि किसी करदाता पर टैक्स बकाया है और उसने समय पर ITR दाखिल नहीं किया, तो आयकर अधिनियम की धारा 234A के तहत उस पर बकाया टैक्स पर प्रति माह 1% साधारण ब्याज लगाया जाएगा. इसकी गणना निर्धारित तिथि (16 सितंबर 2025) से लेकर वास्तविक फाइलिंग डेट तक होगी.

Also Read: Record के बाद गिरावट, सोना–चांदी के दामों में निवेशकों के लिए नया मौका!

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