Advertisement
Home/जामताड़ा/ट्रक के सहचालक को हत्या में आजीवन कारावास, 50 हजार का अर्थदंड भी

ट्रक के सहचालक को हत्या में आजीवन कारावास, 50 हजार का अर्थदंड भी

17/12/2025
ट्रक के सहचालक को हत्या में आजीवन कारावास, 50 हजार का अर्थदंड भी
Advertisement

6 जून 2021 को बांका निवासी ट्रक के सहचालक विजय यादव की हत्या हुई थी। मामले की सुनवाई के बाद जामताड़ा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपित सहचालक रविंद्र यादव को हत्या (धारा 302) के तहत आजीवन कारावास व जुर्माना दो लाख रूपए का दंड दिया। अतिरिक्त जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सज़ा का प्रावधान भी रखा गया। घटना की सूचना गांव के चौकीदार महाप्रसाद महतो ने दी थी, जिनके बयान पर पुलिस ने केस दर्ज किया। मृतक की पहचान स्थानीय समाचार व सोशल मीडिया द्वारा की गई। ट्रक से जुड़े सुरागों और CCTV जांच के बाद पुलिस ने उत्तर प्रदेश से आरोपी रविंद्र यादव को गिरफ्तार किया, जिसने हत्या स्वीकार की।

– 6 जून 2021 को बांका निवासी ट्रक के चालक की हुई थी हत्या सहचालक ने वारदात को अंजाम देकर फेंक दिया गया था शव प्रतिनिधि, जामताड़ा कोर्ट. हत्या के एक मामले में अंतिम सुनवाई के पश्चात बुधवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण ने आरोपित ट्रक के सहचालक रविंद्र यादव को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से घटना संबंधी सभी गवाहों के बयान न्यायालय में कलमबद्ध कराये गये. सभी गवाहों के बयान सुनने के बाद अदालत ने मामले को सही पाया और आरोपी रविंद्र यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. यदि अर्थदंड का भुगतान नहीं किया गया तो अतिरिक्त चार साल की जेल की सजा भुगतनी होगी. साथ ही, भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अंतर्गत 5 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड न देने पर दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. चौकीदार महाप्रसाद महतो के बयान पर जामताड़ा थाना में कांड संख्या 63/2021 दर्ज किया गया था. उसके आवेदन पर थाना प्रभारी को सूचना मिली कि 6 जून 2021 को सुबह 5:00 बजे ग्रामीणों ने तालाब के किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा होने की सूचना दी. चौकीदार घटनास्थल पर पहुंचा तो पाया कि व्यक्ति मृत अवस्था में है, और उसकी आंख तथा नाक पर किसी ठोस पदार्थ से चोट के निशान थे. देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि व्यक्ति को कहीं और से मारकर सतसाल तालाब के किनारे फेंका गया था. चौकीदार ने वरीय अधिकारियों को सूचना दी और अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध जामताड़ा थाना में मामला दर्ज कराया गया. पुलिस जांच में पता चला कि मृतक ट्रक संख्या डब्ल्यूबी 23डी 6075 का चालक था, जिसका नाम विजय यादव उर्फ आकाश यादव उर्फ करू था. मृतक गांव बेलवा, थाना सुईया, जिला बांका का रहने वाला था. उक्त ट्रक पर सहचालक के रूप में रवींद्र यादव भी उसी गांव का था. अज्ञात शव की पहचान के लिए स्थानीय समाचार पत्रों तथा सोशल मीडिया पर उसकी फोटो प्रकाशित की गयी. घटना स्थल के निकट प्रयुक्त ट्रक संख्या डब्ल्यूबी 23डी 6075 जसीडीह थाना अंतर्गत दर्दमारा पेट्रोल पंप के पास खड़ा पाया गया, जिसे जसीडीह थाना पुलिस ने विधिवत जप्त कर सुरक्षा हेतु थाने परिसर में रखा. मृतक के परिजन 8 जून 2021 को सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि जसीडीह थाना पुलिस ने घटना में प्रयुक्त ट्रक जप्त किया है. जानकारी मिलने पर मृतक के परिजन जसीडीह थाना पहुंचे और ट्रक की पुष्टि की. 11 जून 2021 को सोशल मीडिया माध्यम से शव की पहचान हो जाने पर पुलिस ने मृतक के परिजनों के सुपुर्द कर दिया. परिजनों द्वारा निशानदेही करने और पं. बंगाल के रूपनारायणपुर चेक पोस्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के देखने पर पुलिस ने ट्रक के सहचालक रविंद्र यादव को उत्तर प्रदेश के बलिया से गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपी ने अपनी स्वीकृति बयान में मृतक विजय यादव उर्फ आकाश यादव उर्फ करू की हत्या की बात स्वीकार की.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

JIYARAM MURMU

लेखक के बारे में

JIYARAM MURMU

Contributor

JIYARAM MURMU is a contributor at Prabhat Khabar. और पढ़ें

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
Advertisement
Sponsored Linksby Taboola
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement