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अपहरण मामले में दोषी को चार वर्ष कठोर कारावास

अपहरण मामले में दोषी को चार वर्ष कठोर कारावास
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Four years rigorous imprisonment for the accused in the kidnapping case

मीनापुर थाना इलाके में छात्रा का हुआ था अपहरण

संवाददाता, मुजफ्फरपुर

मीनापुर थाना क्षेत्र की रहनेवाली छात्रा का एक वर्ष पूर्व अपहरण करने के मामले में दोषी विक्की कुमार को सजा सुनायी गयी. उसपर चार वर्ष कठोर कारावास के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. राशि नहीं देने पर उसे छह माह अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा. जुर्माना पीड़िता को दी जायेगी. सत्र-विचारण के बाद विशेष कोर्ट पाॅक्सो एक्ट संख्या-एक के जज धीरेंद्र मिश्रा ने यह सजा सुनायी.

विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार ने विशेष कोर्ट के समक्ष चार गवाहों व घटना से जुड़े साक्ष्यों को पेश किया. केस के विवेचक ने इसी वर्ष आठ फरवरी को आरोपित के विरुद्ध आरोपपत्र दायर किया था. पीड़िता के पिता ने मीनापुर थाने में 10 दिसंबर 2024 को प्राथमिकी करायी थी. इसमें कहा कि उनकी पुत्री के स्कूल जाने के दौरान आरोपित उसका पीछा कर छेड़खानी करता था. आरोपित के पिता को जब इसकी जानकारी दी, तो उल्टा वे धमकाने लगे. तीन दिसंबर 2024 को छात्रा कोचिंग गयी थी. इस बीच आरोपित ने रास्ते से छात्रा का अपहरण कर लिया था. इसके बाद आरोपित के साथ घटना के नौ दिन के बाद छात्रा 12 दिसंबर को आयी. छात्रा ने परिजन को बताया कि आरोपित उसे अपने साथ दिल्ली ले गया था.

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तुर्की दुष्कर्म कांड में पीड़िता की गवाही पूर्ण

मुजफ्फरपुर.

टेडी बियर दिलाने का झांसा देकर कार से अगवा कर तुर्की की छात्रा से दुष्कर्म करने के मामले में विशेष कोर्ट पाॅक्सो एक्ट तीन में सुनवाई हुई. इसमें अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष कोर्ट की जज नूर सुल्ताना के समक्ष पीड़िता की गवाही करायी. बता दें 31 मई को आरोपित मुकेश कुमार राय ने टेडी बियर दिलाने का झांसा देकर छात्रा को कार से ले जाकर दुष्कर्म किया था. पीड़िता के पिता ने महिला थाने में प्राथमिकी करायी थी. इसके बाद आरोपित मुकेश ने पांच जून को विशेष कोर्ट में आत्मसमर्पण किया, तभी से वह जेल में बंद है.

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समीर हत्याकांड में उनके भाई व पुत्र की गवाही

सात वर्ष पूर्व हुई थी हत्या, अगली सुनवाई पांच जनवरी को

मुजफ्फरपुर.

सात साल पहले मेयर रहे समीर कुमार व उनके चालक रोहित कुमार की हत्याकांड में दो गवाहों को अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किया गया. प्रधान जिला जज के कोर्ट में पूर्व मेयर के भाई सुमित कुमार भारद्वाज व पुत्र तुषार भारद्वाज ने गवाही दी.गवाही में पूर्व मेयर के भाई पक्षद्राेही हुए. उन्होंने घटना के बाद पुलिस द्वारा गवाही नहीं लेने की बात बतायी. तुषार ने प्राथमिकी का समर्थन किया. कुछ आरोपितों के अधिवक्ता ने प्रतिपरीक्षण किया. गवाही में आरोपित सुशील छापड़िया, नवीन कुमार व मृत्युंजय कुमार उर्फ पिंटू सिंह कोर्ट में आये थे. अगली सुनवाई पांच जनवरी को होगी. बता दें कि 23 सितंबर 2018 की शाम पूर्व मेयर व चालक कार में अखाड़ाघाट स्थित अपने होटल से घर लौट रहे थे. चंदवारा नवाब रोड में पूर्व मेयर की कार पर बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग कर हत्या कर दी. तत्कालीन नगर थानाध्यक्ष मो सुजाउद्दीन के बयान पर नगर थाने में प्राथमिकी हुई थी. इसमें अज्ञात अपराधियाें काे आरोपी बनाया गया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Premanshu Shekhar

लेखक के बारे में

Premanshu Shekhar

Contributor

I have 16 years of journalism experience, working as a Bureau Chief at Prabhat Khabar muzaffarpur. My writing focuses on crime,political, social, and current topics.I have experience covering assembly and parliamentary elections reporting. और पढ़ें

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