Social Media Obscene Content: उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को संसदीय कार्य और वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री के प्रकाशन को लेकर सख्त कानून की व्यवस्था है. इसमें एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने और 7 वर्ष कैद की सजा का प्रावधान किया गया है.
डॉक्टर हृदय नारायण सिंह पटेल के प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने दिया जवाब
मंत्री खन्ना ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान समाजवादी पार्टी के सदस्य डॉक्टर हृदय नारायण सिंह पटेल द्वारा सोशल मीडिया के दुरुपयोग का प्रश्न उठाए जाने पर सदन को यह जानकारी दी. पटेल ने प्रश्न किया कि क्या प्रदेश में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक एवं अभद्र फोटो, वीडियो अपलोड की रोकथाम की कोई योजना सरकार ने बनाई है और क्या सरकार ऐसे कार्य में लिप्त लोगों को चिह्नित कर दंडात्मक कार्यवाही के लिए कोई नीति बनाएगी? उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए दो मामलों का उदाहरण भी दिया, जिसमें एक ही तरह के मामलों में कार्रवाई में पुलिस ने भेदभाव किया.
सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करना गलत : मंत्री
संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, समाज में सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करना गलत है लेकिन सरकार ने इसकी रोकथाम की व्यवस्था भी की है. इसमें एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान है. सात साल तक की सजा है. मंत्री ने कहा, जब राष्ट्रीय सुरक्षा की कोई बात आती है तो विशेष सचिव (गृह) को इस बात के लिए अधिकृत किया गया है कि वह इसका संज्ञान लेकर इस संबंध में उचित कार्रवाई करें.
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