झारखंड में कैसे मिलेगी पेट्रोल पर सब्सिडी ? जानिये क्या है पूरी प्रक्रिया

125K views18/01/2022

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राशन कार्ड धारियों को बड़ी राहत दी है. पेट्रोल में 25 रुपये प्रति लीटर की बड़ी छूट है. यह योजना उन लोगों के लिए है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं झारखंड खाद्य सुरक्षा योजना के कार्डधारक हैं.

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राशन कार्ड धारियों को बड़ी राहत दी है. पेट्रोल में 25 रुपये प्रति लीटर की बड़ी छूट है. यह योजना उन लोगों के लिए है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं झारखंड खाद्य सुरक्षा योजना के कार्डधारक हैं, उन्हें 26 जनवरी से पेट्रोल की वर्तमान कीमत पर 25 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से प्रतिमाह 10 लीटर पेट्रोल पर सब्सीडी दी जायेगी.

इस योजना को अमलीजामा पहनाने एवं धरातल पर उतारने के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. इस बाबत पलामू के उपायुक्त ने आपूर्ति एवं परिवहन पदाधिकारी को तय प्रावधानों के अनुरूप तैयारी करने का निर्देश दिया. पेट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ लेने के लिये जिले में अब तक कुल अठारह लोगों ने आवेदन किया है.

पलामू के कार्डधारियों को सब्सिडी पर पेट्रोल दिये जाने को लेकर जिले के उपायुक्त शशि रंजन गंभीर हैं. उन्होंने डीटीओ, डीआईओ एवं आपूर्ति पदाधिकारी को तय प्राविधानों के अनुरूप तैयारी करने को लेकर निर्देशित किया है. उन्होंने लोगों को इस योजना के बारे में अधिक से अधिक जागरूक करने की भी बात कही.

उपायुक्त ने जिले के सभी पात्र लाभुकों से इस योजना का लाभ लेने के लिए अधिकाधिक संख्या में पेट्रोल सब्सिडी नामक मोबाइल ऐप के जरिए आवेदन करने की अपील की. उन्होंने बताया कि आवेदन करने के बाद संबंधित वाहन का सत्यापन परिवहन पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा. इसके बाद आवेदन जिला आपूर्ति पदाधिकारी के लॉगिन में चला जायेगा. यहां से सत्यापन के बाद अनुमोदन के लिए उपायुक्त के लॉगिन में जाएगा, जहां से स्वीकृति मिलने के बाद लाभुक के खाते में 250 रुपये की राशि हस्तांतरित कर दी जायेगी.

लाभुक का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (NFSA)एवं झारखंड खाद्य सुरक्षा योजना(JSFSS) का लाभुक होना अनिवार्य है. वहीं राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का सत्यापित आधार संख्या अंकित होना चाहिये. आवेदक के आधार से लिंक्ड बैंक खाता व मोबाइल संख्या अद्यतन होना चाहिये. आवेदक के वाहन का निबंधन आवेदक के नाम से होना चाहिए. इसके साथ ही वाहन का रजिस्ट्रेशन झारखंड से ही होना चाहिए. आवेदक को योजना के लाभ के लिए पेट्रोल सब्सिडी नामक मोबाइल एप के जरिए आवेदन करना होगा. आवेदक के आधार सीडेड मोबाइल पर ही ओटीपी जायेगा.

पलामू जिला आपूर्ति पदाधिकारी शब्बीर अहमद ने बताया कि पेट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ लेने के लिये जिले में अब तक कुल अठारह लोगों ने आवेदन किया है. उन्होंने योजना का प्रचार प्रसार करने को लेकर जिले के सभी पीडीएस डीलर को निर्देशित किया है. उन्होंने सभी योग्य लाभुकों से ऐप इंस्टॉल कर आवेदन करने की अपील की. इसके अलावा आपूर्ति विभाग की वेबसाइट www.aahar.jharkhand.gov.in पर जाकर भी आवेदन किया जा सकेगा. इस वेबसाइट पर कार्ड होल्डर लॉगिन करने के बाद पेट्रोल सब्सिडी वाला पेज पर सभी आवश्यक जानकारी अंकित किया जा सकेगा.

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