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आर्म्स एक्ट के आरोपित को तीन वर्ष का कारावास

आर्म्स एक्ट के आरोपित को तीन वर्ष का कारावास
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अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी षष्ठम चांदनी गुप्ता की अदालत ने सुनाया फैसला

सीवान. अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी षष्ठम चांदनी गुप्ता की अदालत ने हथियारों की बारामती से जुड़े मामले में मुख्य अभियुक्त यशवंत कुमार को तीन वर्ष के कारावास की सजा दी है. अदालत में अभियुक्त को आर्म्स एक्ट के दो भिन्न धाराओं में क्रमशः तीन वर्ष और 10 हजार का अर्थदंड तथा दो वर्ष एवं 5000 का अर्थदंड देने का आदेश पारित किया है. अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में अभियुक्त को तीन माह की सजा भुगतान पड़ेगी. बताया जाता है कि 11 जुलाई 2022 को गुप्त सूचना मिलने पर तत्कालीन नगर पुलिस प्रभारी अरविंद कुमार सिंह ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था. उसके पास से देसी कट्टा और गोली बरामद की गई थी. अभियुक्त हत्या का आरोपी था जो हाल ही में जमानत पर छूट कर बाहर आया था. अभियुक्त चैनपुर थाना हथुवा जिला गोपालगंज का निवासी बताया जाता है. मामले में अभियोजन पदाधिकारी मनीष कुमार अभियोजन की ओर से तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता इष्ट देव तिवारी ने बहस किया. सभी सजाएं एक साथ चलेंगी. ।

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Shashi Kant Kumar

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