दरौली/गुठनी. मुख्य बाजार में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण को हटाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है. बढ़ते अवैध निर्माण, बाधित यातायात और सरकारी कार्यों में आने वाली दिक्कतों को देखते हुए प्रशासन ने सभी अतिक्रमणकारियों को गुरुवार को 48 घंटे के अंदर स्वयं अपना कब्जा हटाने का अल्टीमेटम दिया है. अधिकारियों ने बताया कि निर्धारित समय सीमा के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर प्रशासन कार्रवाई करेगा. मुख्य बाजार सहित अन्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में प्रचार वाहन के माध्यम से लगातार लोगों को सूचना दी जा रही है कि वे स्वेच्छा से सरकारी सड़क, रास्ते, नाला तथा मुख्य बाजार सहित सार्वजनिक भूमि से तुरंत अतिक्रमण हटाएं. प्रशासन का कहना है कि यह अभियान क्षेत्र में स्वच्छता, सुगम यातायात और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा है. सीओ विद्या भूषण कुमार भारती ने बताया कि लंबे समय से हो रहे अवैध अतिक्रमण के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही थी और सरकारी कार्यों में भी बाधा उत्पन्न हो रही थी. ऐसे में कानून व्यवस्था एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए यह कदम आवश्यक हो गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्देश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम-1956 एवं भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी. अंचलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की असुविधा से बचने और कानूनी कार्रवाई से सुरक्षित रहने हेतु तुरंत अतिक्रमण हटाकर प्रशासन का सहयोग करें. उनका कहना है कि क्षेत्र में स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखना सभी की साझा जिम्मेदारी है. मौके पर एसआई अजय कुमार, सीआई राज कुमार, राजस्व कर्मी निकेंद्र मिश्रा मौजूद रहे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

