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Traffic Challan : ट्रैफिक चालान ऐसे होंगे माफ, बस कर लें ये छोटा सा काम

10/09/2025
Traffic Challan : ट्रैफिक चालान ऐसे होंगे माफ, बस कर लें ये छोटा सा काम
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Traffic Challan : दिल्ली समेत देशभर में 13 सितंबर 2025 को लोक अदालतें लगेंगी. अगर आपका ट्रैफिक चालान है, तो आप ऑनलाइन टोकन लेकर इसे आधा करवा सकते हैं. लोक अदालत में सीटबेल्ट या हेलमेट न पहनने जैसी मामूली गलतियों पर छूट मिलेगी, लेकिन शराब पीकर गाड़ी चलाने जैसे गंभीर मामलों में छूट नहीं होगी.

Traffic Challan :  यदि आपका टैफिक चालान कट गया है तो यह खबर आपके लिए खास है. जी हां…13 सितंबर 2025 को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित ट्रैफिक चालान पर छूट आपको मिल सकती है. इसके लिए आपको पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके टोकन लेने की जरूरत है. ध्यान रखें, बिना टोकन और अपॉइंटमेंट लेटर के आपका मामला लोक अदालत में नहीं सुना जाएगा. हालांकि, सिर्फ कुछ तरह के ट्रैफिक चालानों पर ही छूट मिलेगी. यहां लोक अदालत में रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया, किन चालानों पर समझौता हो सकता है और किन मामलों को लोक अदालत में नहीं लिया जाएगा, इसकी पूरी जानकारी दी गई है. जानें पूरी बात.

लोक अदालत टोकन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

  1. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
  2. लोक अदालत रजिस्ट्रेशन का विकल्प चुनें.
  3. आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.
  4. सबमिट करने के बाद, टोकन नंबर और अपॉइंटमेंट लेटर ईमेल या फोन पर प्राप्त होगा.
  5. अपॉइंटमेंट लेटर में तारीख, समय और स्थान की पूरी जानकारी दी होगी.

ट्रैफिक चालान को लेकर जान लें ये काम की बात

आवेदकों को अपने मामले से जुड़े सभी मूल दस्तावेज, टोकन नंबर और अपॉइंटमेंट लेटर साथ लेकर जाना होगा. अधिकारियों की सलाह है कि निर्धारित समय से कम से कम एक घंटे पहले लोक अदालत स्थल पर पहुंचना होगा.

यह भी पढ़ें : Traffic Challan: चालान काटने के मामले में झारखंड को 21वां स्थान, रोजाना कट रहे लगभग 1 हजार चालान, पहले स्थान पर है ये राज्य

लोक अदालत सितंबर 2025: किन चालानों पर छूट मिलेगी, जानें

लोक अदालत में मामूली ट्रैफिक चालानों पर भारी छूट या पूरी तरह माफी दी जाएगी. इनमें शामिल हैं- सीट बेल्ट लगाए बिना गाड़ी चलाना, हेलमेट के बिना दोपहिया वाहन चलाना, रेड लाइट पार करना, गलत तरीके से जारी चालान, तेज गति से गाड़ी चलाना, वैध पीयूसी (प्रदूषण प्रमाणपत्र) न होना, गलत जगह वाहन पार्क करना, बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाना, वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट न होना, गलत लेन में गाड़ी चलाना, ट्रैफिक संकेतों की अनदेखी करना, बिना नंबर प्लेट के गाड़ी चलाना.

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Amitabh Kumar

लेखक के बारे में

Amitabh Kumar

Contributor

डिजिटल जर्नलिज्म में 14 वर्षों से अधिक का अनुभव है. जर्नलिज्म की शुरूआत प्रभातखबर.कॉम से की. राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर अच्छी पकड़. राजनीति,सामाजिक संबंधी विषयों पर गहन लेखन किया है. तथ्यपरक रिपोर्टिंग और विश्लेषणात्मक लेखन में रुचि. ट्रेंडिंग खबरों पर फोकस. और पढ़ें

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