पटना. सरकारी राशन की दुकानों पर जनवरी 2026 से अगले आदेश तक चावल और गेहूं का वितरण 2:3 में में किया जायेगा. इसे कुछ यूं समझें. उदाहरण के लिए अंत्योदय या गरीब वर्ग के परिवारों को प्रतिमाह कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है. बदले हुए नियम के हिसाब से अंत्योदय राशन कार्ड धारियों को कुल खाद्यान्न का दो भाग 14 किलोग्राम गेहूं और तीन भाग – 21 किलोग्राम चावल दिया जायेगा. पहले यह खाद्यान्न एक अनुपात चार यानी कि सात किलोग्राम गेंहू और 27 किलोग्राम चावल दिया जाता था. इसी अनुपात में प्राथमिक राशन कार्ड धारियों को दो किलोग्राम गेहूं और तीन किलोग्राम खाद्यान्न निशुल्क दिया जायेगा.
आधिकारिक जानकारी के अनुसार नये निर्देश के अनुसार गृहस्थी के लाभुकों के प्रति व्यक्ति हर माह दो किलोग्राम गेहूं और तीन किलोग्राम चावल यानी कुल पांच किलोग्राम खाद्यान्न निशुल्क दिया जायेगा. इस आधार पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने मासिक आवंटन तय किया है.
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