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क्या आपको भी मिला इनकम टैक्स का मैसेज? 31 दिसंबर से पहले कर लें ये काम नहीं तो अटक सकता है आपका रिफंड

क्या आपको भी मिला इनकम टैक्स का मैसेज? 31 दिसंबर से पहले कर लें ये काम नहीं तो अटक सकता है आपका रिफंड
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Income Tax Return Refund: अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड अब तक नहीं आया है और अचानक इनकम टैक्स विभाग का SMS या ईमेल मिला है, तो घबराने से पहले यह खबर पढ़ना ज़रूरी है. रिफंड होल्ड होने की असली वजह, नज अभियान और 31 दिसंबर की डेडलाइन यहां समझें.

Income Tax Return Refund: अगर आप अपने इनकम टैक्स रिफंड (ITR Refund) का इंतज़ार कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है. पिछले कुछ दिनों से देश के हज़ारों टैक्सपेयर्स परेशान हैं क्योंकि उन्हें इनकम टैक्स विभाग की तरफ से डराने वाले SMS और ईमेल मिल रहे हैं. इन संदेशों में कहा जा रहा है कि उनका रिफंड ‘होल्ड’ यानी रोक दिया गया है.

क्यों रुक रहा है लोगों का रिफंड?

इनकम टैक्स विभाग ने इस बार ‘Risk Management Process’ के तहत सख्ती बरती है. विभाग का कहना है कि टैक्सपेयर्स द्वारा दी गई जानकारी और विभाग के पास मौजूद डेटा मैच नहीं कर रहे हैं. अगर आपने टैक्स भरते समय अपनी कमाई या निवेश की गलत जानकारी दी है, तो विभाग उसे मिसमैच्ड मानकर आपका रिफंड रोक रहा है.

विभाग का ‘नज’ अभियान है आप पर नज़र

इनकम टैक्स विभाग ने जानबूझकर या अनजाने में गलत जानकारी देने वालों के लिए एक ‘Nudge’ (नज) अभियान शुरू किया है. इसके घेरे में मुख्य रूप से वो लोग आ रहे हैं जिन्होंने

  • फर्जी तरीके से टैक्स छूट (Deductions) का दावा किया है.
  • ऐसी राजनीतिक पार्टियों या संस्थाओं को चंदा (Donation) दिया है जो मान्यता प्राप्त नहीं हैं.

क्या आपको डरने की ज़रूरत है?

यहाँ दो बातें समझना बहुत ज़रूरी है:

  • यदि आपके पास अपने हर निवेश और दावे के पुख्ता सबूत हैं और आपने सब कुछ कानून के दायरे में रहकर भरा है, तो घबराने की कोई बात नहीं। विभाग के संदेश का मतलब सिर्फ आपको सूचित करना है.
  • यदि आपने गलती से कोई गलत छूट क्लेम कर ली है, तो विभाग आपको अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे रहा है.

जुर्माने से बचना है तो याद रखें 31 दिसंबर

इनकम टैक्स विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों को यह मैसेज मिला है, उनके पास अपनी गलती सुधारने के लिए 31 दिसंबर, 2025 तक का समय है. अगर आप यह डेडलाइन चूक जाते हैं, तो आपको बाद में सुधार करने के लिए ‘Updated ITR’ भरना होगा, जिसमें 5,000 रुपए तक का भारी जुर्माना देना पड़ सकता है.

एक नज़र आंकड़ों पर

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इस असेसमेंट ईयर (AY 2025-26) में अब तक टैक्सपेयर्स ने 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स भरा है. विभाग अब यह सुनिश्चित करना चाहता है कि रिफंड सिर्फ उन्हीं को मिले जो इसके असली हकदार हैं.

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Anshuman Parashar

लेखक के बारे में

Anshuman Parashar

Contributor

मैं अंशुमान पराशर पिछले दो वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं. बिहार से जुड़े सामाजिक, राजनीतिक, अपराध और जनसरोकार के मुद्दों पर लिखने में विशेष रुचि रखता हूं. वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल टीम से जुड़ा हूं. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में ग्राउंड रिपोर्टिंग और विस्तृत राजनीतिक कवरेज किया है. अब बिजनेस बीट पर काम करते हुए निवेश, सरकारी योजनाओं और आर्थिक मामलों से जुड़ी खबरों को सरल और स्पष्ट रूप में पाठकों तक पहुंचा रहा हूं. तथ्यों की प्रमाणिकता और पारदर्शी प्रस्तुति को हमेशा प्राथमिकता देता हूं. और पढ़ें

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