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कलकत्ता हाईकोर्ट ने तय कर दी चिंगड़ीहाटा मेट्रो निर्माण की समय सीमा, 15 फरवरी तक पूरा करना होगा काम

24/12/2025
कलकत्ता हाईकोर्ट ने तय कर दी चिंगड़ीहाटा मेट्रो निर्माण की समय सीमा, 15 फरवरी तक पूरा करना होगा काम

Kolkata Metro News: कलकत्ता हाईकोर्ट ने चिंगड़ीहाटा मेट्रो के निर्माण की समय सीमा तय कर दी है. हाईकोर्ट ने 15 फरवरी तक काम पूरा करने का निर्देश दिया है. पुलिस से अनुमति नहीं मिलने के कारण रूट के करीब 366 मीटर हिस्से पर काम रुका हुआ है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने पहले ही राज्य सरकार, पुलिस और मेट्रो प्रबंधन को संयुक्त बैठक कर समाधान निकालने का निर्देश दिया था. उसके बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है.

Kolkata Metro News: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दक्षिण कोलकाता के कई क्षेत्रों को आईटी केंद्र सॉल्टलेक सेक्टर-5 से जोड़ने वाली न्यू गरिया- एयरपोर्ट मेट्रो रेलवे परियोजना का काम पूरा करने के लिए समय-सीमा तय कर दी है. योजना के काम में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त करते हुए मंगलवार को हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजय पॉल व न्यायाधीश पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि यह काम अगले वर्ष 15 फरवरी तक पूरा किया जाये.

हाईकोर्ट ने तय की 15 फरवरी की डेडलाइन

पुलिस अधिकारियों द्वारा सड़क बंद करने की अनुमति नहीं देने के कारण गतिरोध उत्पन्न हो गया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजय पॉल की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने राज्य अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 6 जनवरी तक मेट्रो रेलवे को सूचित करें कि पूर्वी मेट्रोपॉलिटन बाइपास पर व्यस्त चिंगड़ीहाटा क्रॉसिंग पर काम पूरा करने के लिए आवश्यक किन 3 दिनों के लिए यातायात बंद किया जायेगा. 3 दिन तक ईएम बाइपास पर रात के समय ट्रैफिक कंट्रोल कर योजना का काम पूरा करना होगा. अदालत ने निर्देश दिया कि ओवरहेड मेट्रो रेल ट्रैक के निर्माण का काम 15 फरवरी, 2026 तक पूरा कर लिया जाये.

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Kolkata Metro News: पुलिस की अनुमति नहीं मिलने की वजह से रुका हुआ है काम

पुलिस से अनुमति नहीं मिलने के कारण रूट के करीब 366 मीटर हिस्से पर काम रुका हुआ है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने पहले ही राज्य सरकार, पुलिस और मेट्रो प्रबंधन को संयुक्त बैठक कर समाधान निकालने का निर्देश दिया था. उसके बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है. इसी देरी को लेकर रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) ने एक बार फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया.

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Mithilesh Jha

लेखक के बारे में

Mithilesh Jha

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प्रभात खबर में दो दशक से अधिक का करियर. कलकत्ता विश्वविद्यालय से कॉमर्स ग्रेजुएट. झारखंड और बंगाल में प्रिंट और डिजिटल में काम करने का अनुभव. राजनीतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय विषयों के अलावा क्लाइमेट चेंज, नवीकरणीय ऊर्जा (RE) और ग्रामीण पत्रकारिता में विशेष रुचि. प्रभात खबर के सेंट्रल डेस्क और रूरल डेस्क के बाद प्रभात खबर डिजिटल में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर काम. वर्तमान में झारखंड हेड के पद पर कार्यरत. और पढ़ें

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